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    Home»झारखंड»मुख्यमंत्री सोरेन की अनुमति के बाद आय से अधिक संपत्ति मामले में हेहल के सीओ पर FIR
    झारखंड

    मुख्यमंत्री सोरेन की अनुमति के बाद आय से अधिक संपत्ति मामले में हेहल के सीओ पर FIR

    Team JoharBy Team JoharOctober 29, 2022No Comments2 Mins Read
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    रांची। आय से अधिक की संपत्ति अर्जित करने के मामले में रांची के हेहल अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी अनिल कुमार सिंह पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। यह प्राथमिकी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अनुमति मिलने के बाद दर्ज की गई है। हेहल के तत्कालीन अंचलाधिकारी अनिल कुमार सिंह के विरुद्ध एसीबी ने प्रारंभिक जांच में यह पाया था कि उन्होंने आय की तुलना में 28.65 प्रतिशत अधिक खर्च दिखाया, जो भ्रष्टाचार से जुटाई गई संपत्ति के संकेत दे रहे हैं।

    एसीबी ने एक अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि को चेक पीरियड मानते हुए अंचलाधिकारी अनिल कुमार सिंह की संपत्ति का आकलन किया था। प्रारंभिक जांच में पता चला था कि इस अवधि में अनिल कुमार सिंह को विभिन्न स्रोतों से कुल 67 लाख 35 हजार 501 रुपये की आय हुई थी, लेकिन इस अवधि में उन्होंने 86 लाख 65 हजार, 513 रुपये खर्च किया। यानी उन्होंने आय से 19 लाख 30 हजार 12 रुपये अधिक खर्च किया। यह उनकी अर्जित आय से 28.65 प्रतिशत अधिक है।

    एसीबी में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब आरोपित अंचलाधिकारी अनिल कुमार सिंह के विरुद्ध जांच तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही एसीबी आरोपित अंचलाधिकारी से प्रारंभिक जांच में सामने आए बिंदुओं पर विस्तृत पूछताछ करेगा और अर्जित संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल भी करेगा।

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