Patna : बिहार में सरकारी शिक्षकों के तबादले से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा विभाग ने प्रत्येक जिले में एक जिला स्थापना समिति गठन करने का निर्णय लिया है, जिसके अध्यक्ष DM होंगे। मंगलवार को शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार, यह समिति शिक्षकों के अंतर-जिला और जिला के अंदर तबादले, शिकायतों के निपटान और स्वीकृत रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति का कार्य करेगी।
समिति में ये होंगे शामिल
जिला स्थापना समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :
- जिला पदाधिकारी (अध्यक्ष)
- उप विकास आयुक्त (सदस्य)
- अपर जिला दंडाधिकारी (सदस्य)
- जिला शिक्षा पदाधिकारी (सदस्य सचिव)
- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना (सदस्य)
- अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी का एक मनोनीत पदाधिकारी (सदस्य)
- एक मनोनीत महिला वरीय उप समाहर्ता या अन्य महिला पदाधिकारी (सदस्य)
- अल्पसंख्यक श्रेणी का एक मनोनीत पदाधिकारी (सदस्य)
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि समिति में आरक्षण रोस्टर का पूर्ण पालन किया गया है, जिसमें एससी-एसटी और अल्पसंख्यक श्रेणी के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया है। यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
म्युचुअल ट्रांसफर के लिए पोर्टल खुला
शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की सुविधा के लिए म्युचुअल ट्रांसफर पोर्टल को 6 अगस्त 2025 से दोपहर 3 बजे से खोल दिया है। यह पोर्टल 10 सितंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगा। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक आपसी सहमति से तबादले की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए है जो पारिवारिक कारणों से अपने मनचाहे जिले में तबादला चाहते हैं या जिन्हें मौजूदा स्थान पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
क्या करेगी समिति?
जिला स्थापना समिति को निम्नलिखित कार्यों के लिए अधिकृत किया गया है :
- जिला के अंदर और अंतर-जिला तबादले
- तबादले से संबंधित शिकायतों का निपटान
- जिले के स्वीकृत रिक्त पदों पर शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति
इस अधिसूचना की जानकारी सभी जिला पदाधिकारियों, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को भेज दी गई है।
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