Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    2 Nov, 2025 ♦ 3:22 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»झारखंड»पलामू»पलामू : दहेज हत्या मामले में पति व गोतनी को 10-10 साल की सजा
    पलामू

    पलामू : दहेज हत्या मामले में पति व गोतनी को 10-10 साल की सजा

    Team JoharBy Team JoharAugust 11, 2023Updated:August 31, 2023No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    पलामू : दहेज हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम ) अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दोषी पति इरशाद खान उर्फ सोनू खान एवं गोतनी सीमा बीवी को 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोनों दोषी पलामू स्थित कुंडी, रेहला के रहने वाले हैं। इस संबंध में गया कि रेहला थाना में 14 अप्रैल, 2020 को सूचक मेराल के टीकुलडीह के रहने वाले मेहंदी हुसैन खान ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

    दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 13 अप्रैल 2020 को सूचक के रिश्तेदार द्वारा यह सू- चना दी गई कि उनकी पुत्री गुलबास खातून उर्फ लैला का खेत में पड़ा है। सूचना पर जब वहां पहुंचे, तो देखा कि उसकी पुत्री मृत अवस्था में और उसका आठ साल का बेटा वहीं पर रो रहा है।

    इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में सूचक द्वारा यह आरोप लगाया गया कि वह अपनी पुत्री का निकाह मुस्लिम रीति रिवाज के साथ तीन मई, 2018 को इरशाद खां उर्फ सोनू खान के साथ कराया था। निकाह में नगद, बाइक आदि देने के बाद भी उसकी पुत्री के साथ मारपीट और उसे पूर्व से प्रताड़ित किया जा रहा था।

    सूचक का आरोप था कि उसकी पुत्री के पति का अवैध संबंध उसकी भाभी के साथ होने के कारण ही उसकी पुत्री को प्रताड़ित किया गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। दर्ज प्राथमिकी, पुलिस अनुसंधान, पोस्टपार्टम रिपोर्ट, गवाहों की गवाही के आधार पर न्यायालय ने दोषियों के खिलाफ 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई।

    dowry murder case Gotni Husband Irshad Khan jharkhand Kundi Murder case palamu Rehla sentenced 10-10 years दहेज हत्याकांड
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleसीएम हेमंत ने शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान सुशांत कुमार खूंटिया को दी श्रद्धांजलि
    Next Article 512 आदिवासी युवकों को नक्सली बताकर सरेंडर करवाने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से पूछा- कहां तक पहुंची जांच

    Related Posts

    जोहार ब्रेकिंग

    15वीं झारखंड राज्य रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप का सफल समापन, खिलाड़ियों का रहा शानदार प्रदर्शन

    November 1, 2025
    गुमला

    गुमला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बस मालिकों की हड़ताल का जताया समर्थन, प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप की मांग…

    November 1, 2025
    झारखंड

    हाथियों की सुरक्षा में रेल विभाग की नई पहल, अस्थायी रूप से ट्रेनों की आवाजाही रुकी …

    November 1, 2025
    Latest Posts

    भागलपुर में दो परिवारों के बीच भिड़ंत, छह लोग घायल

    November 2, 2025

    जमशेदपुर में रंगदारी गैंग पर पुलिस की बड़ी चोट, कारोबारी के घर फायरिंग करने वाले दो शूटर हथियारों के साथ दबोचे गए…

    November 2, 2025

    नीतीश ही एनडीए का चेहरा, तेजस्वी का वादा छलावा : अमित शाह

    November 2, 2025

    बिहार चुनाव 2025 : PM मोदी का राजद-कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा– “जंगलराज वाले बिहार का भला नहीं कर सकते”

    November 2, 2025

    करेला अब नहीं लगेगा कड़वा, अपनाएं ये पांच आसान घरेलू उपाय

    November 2, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.