लोहरदगा: शांति भंग करने से संबंधित एक मामले में एमपी/एमएलए की विशेष अदालत से पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को राहत मिली है. कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए बंधु तिर्की को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. यह मामला 7 साल पुराना है जिस पर आज फैसला आया है. इस मामले में बंधु तिर्की पर लोहरदगा जिले में शांति भंग करने के इरादे से जानबूझ कर अपमानित करने, धमकी देने जैसे आरोप लगे थे.
Follow on Facebook
Follow on X (Twitter)
Follow on Instagram
Follow on YouTube
Follow on WhatsApp
Follow on Telegram
Previous Articleझारखंड हाईकोर्ट से अमित अग्रवाल को बड़ा झटका, जमानत याचिका रद्द
AD
Advertise With Us
Reach your target audience with premium placements
728x90
Learn More

