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    Home»झारखंड»निलंबित IAS पूजा सिंघल को हाईकोर्ट से मिला झटका, जमानत याचिका हुई खारिज
    झारखंड

    निलंबित IAS पूजा सिंघल को हाईकोर्ट से मिला झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

    Team JoharBy Team JoharNovember 3, 2022No Comments1 Min Read
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    रांची: झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को आज झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने पूजा सिंघल की ओर से उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें स्वास्थ्य को आधार मानकर उन्हें जमानत देने की अर्जी दी गई थी। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने पूजा सिंघल की याचिका की सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत देने से साफ इनकार कर दिया।

    पूजा सिंघल की तबीयत लगातार खराब
    पूजा सिंघल की ओर से दायर जमानत के लिए स्वास्थ्य का मुख्य आधार बताते हुए कोर्ट को बताया गया था कि उनकी तबीयत खराब रह रही है इस वजह से उन्हें जमानत दी जाए। तबीयत खराब रहने की वजह से रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत हैं।

    4 महीनों से जेल में बंद है आईएएस पूजा सिंघल
    झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि पिछले 4 महीनों से जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी की ओर से जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने सभी पक्षों को सुनते हुए पूजा सिंघल की जमानत से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया।

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