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    Home»झारखंड»पंकज मिश्रा की जमानत का ED ने किया विरोध, कहा -जमानत पर छूटे तो करेंगे गवाहों को प्रभावित
    झारखंड

    पंकज मिश्रा की जमानत का ED ने किया विरोध, कहा -जमानत पर छूटे तो करेंगे गवाहों को प्रभावित

    Team JoharBy Team JoharOctober 30, 2022No Comments2 Mins Read
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    मनी लाड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा ईडी की गिरफ्त में रहकर भी गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं। ईडी ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा कि वह अधिकारियों के साथ फोन के माध्यम से संपर्क में हैं और गवाहों को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर वह न्यायिक हिरासत में रहकर गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं तो जमानत मिलने के बाद वह अपना प्रयास और तेज करेंगे।

    पंकज मिश्रा के खिलाफ पक्के सबूत

    ईडी ने कहा है कि हमें पंकज मिश्रा के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग करने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश एक साथ मिलकर काम करते थे और गलत तरीके से कमाये पैसे का इस्तेमाल हवाला में करते थे। ईडी के विशेष लोक अभियोजक अतिश कुमार ने जमानत का विरोध करते हुए शनिवार को अदालत में दी है।

    1000 करोड़ के अवैध खनन से जुड़ी मनी लॉउंड्रिंग
    आरोपी पंकज मिश्रा और बच्चू यादव की ओर से दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। दोनों लभगग 1000 करोड़ के अवैध खनन से जुड़ी मनी लॉउंड्रिंग केस के आरोपी हैं। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि वह इस बिंदु पर जवाब दायर करना चाहता है। इसके लिए उसे समय दिया जाये। अदालत ने ईडी के आग्रह स्वीकार करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। साथ ही अगली सुनवाई के लिए नौ नवंबर की तिथि निर्धारित की।

    आरोपियों की हिरासत अवधि बढ़ी
    विशेष अदालत ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी। राजीव कुमार और अमित अग्रवाल की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाते हुए अगली पेशी के लिए 11 नवंबर की तिथि तय की गयी। पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार और बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम बिनोद प्रसाद सिन्हा की न्यायिक हिरासत अवधि दो नवंबर तक बढ़ा दी गयी है। पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव की न्यायिक हिरासत अवधि विशेष अदालत ने पांच नवंबर तक बढ़ा दी है।

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