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    Home»झारखंड»धनबाद : जज उत्तम आनंद की मौत मामला में CBI की जांच से झारखंड हाई कोर्ट संतुष्ट
    झारखंड

    धनबाद : जज उत्तम आनंद की मौत मामला में CBI की जांच से झारखंड हाई कोर्ट संतुष्ट

    Team JoharBy Team JoharSeptember 2, 2021No Comments2 Mins Read
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    रांचीः जज उत्तम आनंद की कथित मौत की सीबीआई जांच के बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सीबीआई की ओर से अदालत में जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश किया गया. अदालत को जानकारी दी गई कि नार्को टेस्ट का सैंपल दूसरे राज्यों में भेजा गया है, शीघ्र ही रिपोर्ट आ जाएगी. अदालत ने नार्को टेस्ट रिपोर्ट पूरी सावधानी से कड़ी सुरक्षा में मंगाने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी. इस बीच में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है.

    झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में जज मौत की सीबीआई जांच के बिंदु पर सुनवाई हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान जांच पदाधिकारी की ओर से अद्यतन जांच रिपोर्ट पेश किया गया. अदालत को अधिवक्ता के माध्यम से जानकारी दी गई कि मामले के दो आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है. उनका नार्को टेस्ट सैंपल दूसरे राज्य में जांच के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने पर अदालत को इससे अवगत कराया जाएगा.

    अदालत ने उन्हें नार्को टेस्ट रिपोर्ट को कड़ी सुरक्षा में लाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर उपलब्ध हो तो हवाई मार्ग से रिपोर्ट मंगवाई जाए. ट्रेन से मंगाए जाने पर रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हो सकता है. इसलिए कड़ी सुरक्षा में वह रिपोर्ट मंगाई जाए. अदालत में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है, ताकि इस केस की जांच निष्पक्ष रूप से पूरी तरह हो सके.

    बता दें कि धनबाद के एडीजी उत्तम आनंद की मॉर्निंग वाक के दौरान सुबह में ऑटो से धक्का लगने की वजह से मौत हो गई थी. सीसीटीवी फुटेज देखने के उपरांत ऐसा प्रतीत हो रहा था कि, उन्हें जानबूझकर धक्का मारा गया है. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका को बदलकर सुनवाई की. मामले की सीबीआई जांच चल रही है. हाई कोर्ट की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. उसी मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अद्यतन जांच रिपोर्ट पेश किया गया. अदालत ने अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए जांच को आगे बढ़ाने का निर्देश देते हुए अद्यतन जांच रिपोर्ट फिर से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

    Highcourt
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