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    Home»जोहार ब्रेकिंग»बिना इजाज़त नेपाल में रिपोर्टिंग पर रोक: विदेशी पत्रकारो के लिए सूचना मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन
    जोहार ब्रेकिंग

    बिना इजाज़त नेपाल में रिपोर्टिंग पर रोक: विदेशी पत्रकारो के लिए सूचना मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन

    joharlive NetworkBy joharlive NetworkAugust 29, 2026Updated:August 29, 2026No Comments2 Mins Read1
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    मड फ्लड के साथ “मीडिया फ्लड” से नेपाल सरकार बेदम होने लगी. हर ऐरा-ग़ैरा-नत्थू ख़ैरा नेपाल एक्सपर्ट बनकर रिपोर्टिंग करने लगा है. नेपाल सरकार ने हाल ही में भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ की कवरेज करने वाले घरेलू और विदेशी मीडिया संस्थानों के लिए नए नियम लागू किए हैं.

    रिपोर्टिंग के लिए जरूरी कार्य

    सूचना और संचार मंत्रालय के तहत सूचना प्रशासन और प्रेस शाखा विभाग के अनुसार, विदेशी पत्रकारों को अपने पासपोर्ट और वैध वीज़ा की एक कॉपी के साथ-साथ अपने मीडिया संस्थान से अपॉइंटमेंट लेटर या एग्रीमेंट जमा करना होगा. पांडे ने कहा, “विदेशी पत्रकारों के लिए भी लंबे समय से यही व्यवस्था लागू है, जो प्रिंट और ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं के तहत काम करते हैं. मौजूदा प्रावधान को ही जारी रखा गया है.”

    बुधवार तड़के भोटेकोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद, अंतरराष्ट्रीय मीडिया के कई विदेशी पत्रकार आपदा से बुरी तरह प्रभावित इलाकों में पहुँच चुके हैं. विभाग ने विदेशी पत्रकारों से अपने मीडिया संस्थान से एक अनुरोध पत्र और संबंधित देश के विदेश मंत्रालय या नेपाल में स्थित उसके दूतावास/कांसुलर कार्यालय से जारी पत्र जमा करने को भी कहा है.

    एक सरकारी अधिकारी ने ‘द पोस्ट’ को बताया, “यह कोई स्थायी नियम नहीं है, इसका मकसद सिर्फ़ मौजूदा आपदा कवरेज को सुव्यवस्थित करना है.” विदेशी पत्रकारों को अपने संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र और अपनी सैलरी व सुविधाओं का विवरण भी जमा करना होगा. ये दस्तावेज़ जमा करने के बाद, पत्रकारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

    पहले से रिपोर्टिंग कर रहे लोगों के लिए प्रेस पास जरूरी

    नोटिस में कहा गया है, “ऑनलाइन आवेदन मंज़ूर होने के बाद, आवेदक को प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र और पत्रकार पहचान पत्र लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से विभाग में आना होगा और निर्धारित फ़ॉर्मेट में पासपोर्ट साइज़ की दो तस्वीरें साथ लानी होंगी.” पांडे ने यह भी स्पष्ट किया कि जो विदेशी पत्रकार पहले ही नेपाल पहुँच चुके हैं, उन्हें रिपोर्टिंग शुरू करने से पहले प्रेस पास लेना होगा. उन्होंने कहा, “अगर कोई बिना प्रेस पास के रिपोर्टिंग करता है, तो इसे कानूनी नहीं माना जाएगा और यह माना जाएगा कि ज़रूरी प्रक्रियाएँ पूरी नहीं की गई हैं.”

    कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि यह नोटिस देश में काम कर रहे विदेशी पत्रकारों पर नज़र रखने के लिए जारी किया गया था.

    Also Read : नेपाल ने विदेशी मदद क्यों ठुकराई?

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