Ranchi : रांची के बरियातू और बड़गाई के जमीन घोटाले में आरोपी निलंबित उप राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। यह फैसला आज यानी शुक्रवार को सुनाया गया। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट में भानु प्रताप की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भानु प्रताप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रसन्ना वराले की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और जमानत मंजूर कर दी।
कौन है भानु प्रताप और किस मामले में आरोपी
भानु प्रताप प्रसाद बरियातू में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन से जुड़े घोटाले में आरोपी है। इसके अलावा बड़गाई अंचल में एक और जमीन घोटाले में भी उन पर आरोप हैं।
जमानत मिलने के बाद क्या होगा
सुप्रीम कोर्ट की जमानत के बाद भानु प्रताप अब अदालत की शर्तों का पालन करते हुए कानूनी प्रक्रियाओं में भाग ले सकेंगे। हालांकि जांच और मुकदमे की प्रक्रिया अभी जारी रहेगी।
Also Read : HEC की जमीन पर कब्जाधारियों का कब्जा, निगम की चेतावनी- रुके नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई
Also Read : धनबाद-पोत्तनूर अमृत भारत एक्सप्रेस का नया टाइम टेबल जारी, स्पेशल ट्रेन की बुकिंग शुरू
Also Read : चतरा-डोभी मार्ग पर भयंकर हादसा : कंटेनर पलटते ही कई ट्रक आपस में भिड़े, लगा लंबा जाम

