Johar Live Desk : ED यानी प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच के तहत बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ₹61.20 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क कर दी है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई है।
ED के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में ₹59.96 करोड़ की 364 आवासीय भूखंड और कृषि भूमि और ₹1.24 करोड़ की बैंक बैलेंस व सावधि जमा शामिल हैं। यह कदम शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन की जांच के दौरान उठाया गया है। ED ने बताया कि चैतन्य बघेल शराब सिंडिकेट के शीर्ष पर थे। CM के बेटे होने के कारण उन्हें सिंडिकेट का नियंत्रक और अंतिम अधिकारी बनाया गया था। सभी अवैध धन का हिसाब-किताब उनके पास था। उन्होंने शराब घोटाले से प्राप्त धन को अपने रियल एस्टेट व्यवसाय के माध्यम से बढ़ाया और “विट्ठल ग्रीन” परियोजना में निवेश किया।
चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया गया था और वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले इस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, आईएएस अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर और आईटीएस अरुण पति त्रिपाठी को भी ED ने गिरफ्तार किया था। ED ने बताया कि 61.20 करोड़ रुपये की कुर्की लगभग 215 करोड़ रुपये की कुल अचल संपत्तियों की कुर्की का हिस्सा है। फिलहाल जांच अभी जारी है।

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