Garhwa : बिहार के सासाराम विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साह को गढ़वा व्यवहार न्यायालय ने जमानत दे दी है। यह जमानत जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तीन) शिवनाथ त्रिपाठी की अदालत ने एक पुराने बैंक लूटकांड के मामले में दी। अदालत ने सत्येंद्र साह को 20-20 हजार रुपये के दो मुचलकों पर रिहा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें 20 हजार रुपये जुर्माने के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) में जमा करने का भी निर्देश दिया है।
2004 की है लूट की घटना
यह मामला 6 दिसंबर 2004 का है। गढ़वा शहर के चिरौंजिया मोड़ के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के एक वाहन से 10 लाख रुपये की लूट हुई थी। घटना के दौरान दो बैंककर्मी घायल हो गए थे। इस लूटकांड में पहले गिरफ्तार हुए आरोपी मनीष साह के बयान के आधार पर सत्येंद्र साह का नाम भी सामने आया था, जिसके बाद उन्हें इस केस में अभियुक्त बनाया गया था।
परमानेंट वारंट और गिरफ्तारी
इस मामले में 14 मार्च 2018 को सत्येंद्र साह के खिलाफ परमानेंट वारंट जारी किया गया था। पुलिस उन्हें कई वर्षों से तलाश कर रही थी। हाल ही में जब उन्हें सासाराम से राजद का टिकट मिला और उन्होंने 20 अक्टूबर 2025 को नामांकन किया, उसी दिन नामांकन कार्यालय से बाहर निकलते ही गढ़वा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

17 दिन बाद मिली जमानत
लगभग 17 दिन जेल में बिताने के बाद अब उन्हें अदालत से राहत मिली है। अदालत ने यह भी कहा कि वे जांच या मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। सत्येंद्र साह की जमानत पर राजद खेमे में राहत का माहौल है, जबकि विपक्ष इस मामले को चुनावी मुद्दे के रूप में उठा सकता है।
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