New Delhi : भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता के पास EPIC (मतदाता फोटो पहचान पत्र) नहीं है, लेकिन उसका नाम वोटर लिस्ट में है, तो वह 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से कोई एक दिखाकर भी मतदान कर सकता है।
निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश 7 अक्टूबर 2025 को जारी किया है। आयोग के अनुसार, बिहार और 8 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए लगभग 100% मतदाताओं को EPIC जारी किया जा चुका है। नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर EPIC देने का भी निर्देश दिया गया है।
EPIC के अलावा ये 12 वैकल्पिक पहचान पत्र मान्य होंगे
- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड / आयुष्मान भारत कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- NPR के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- फोटो सहित पेंशन दस्तावेज
- केंद्र/राज्य सरकार, PSU या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र
- सांसद/विधायक/विधान पार्षद के आधिकारिक पहचान पत्र
- दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID कार्ड)
परदा प्रथा का पालन करने वाली महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था
चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि ‘पर्दानशीन’ (बुरका या पर्दा पहनने वाली) महिलाओं की पहचान के लिए महिला मतदान अधिकारियों की मौजूदगी में गरिमापूर्ण व्यवस्था की जाएगी, जिससे उनकी निजता बनी रहे।

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