Chaibasa : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चाईबासा सिविल कोर्ट में दर्ज आपराधिक मामले में जारी संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही, मामले को दोबारा विचार के लिए निचली अदालत को भेज दिया गया है।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट की एकलपीठ, जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने साफ कहा कि निचली अदालत द्वारा संज्ञान लेने का आदेश सत्र न्यायालय के हस्तक्षेप से प्रभावित था, जो उचित नहीं है। कोर्ट ने इसे कानूनी रूप से गलत मानते हुए संज्ञान आदेश को खारिज कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला एक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए गए थे। पहले इसे मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था। लेकिन शिकायतकर्ता ने इसके खिलाफ सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की। इसी दौरान मजिस्ट्रेट ने दोबारा संज्ञान लेते हुए समन जारी कर दिया, और फिर सत्र न्यायालय ने भी याचिका को अनुमति दे दी।

कोर्ट ने मानी राहुल गांधी की दलीलें
राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर राय ने दलील दी कि यह प्रक्रिया कानून के खिलाफ है और इसमें न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया।
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