Ranchi : साल 2012 में नगड़ी की जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ किए गए आंदोलन और राजभवन घेराव मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, विधायक अरूप चटर्जी और अन्य प्रमुख आरोपियों को MP/MLA की विशेष अदालत ने बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सका।
इस मामले में कुल 10 आरोपियों को आरोपी बनाया गया था। इनमें पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, विधायक अरूप चटर्जी, पूर्व सांसद सालखन मुर्मू, पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह, समाजसेवी दयामनी बारला, नंदी कच्छप, किशोर महतो, राजेंद्र महतो, सजाद अंसारी और समनुर मंसूरी शामिल थे। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह चार्जशीटेड गवाहों में से केवल पांच गवाहों को अदालत में पेश किया। मुख्य जांच अधिकारी (आईओ) की गवाही मानसिक अस्वस्थता के कारण नहीं हो पाई।
यह मामला 2012 का है, जब नगड़ी की जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ बंधु तिर्की, अरूप चटर्जी और कई सामाजिक संगठनों ने जनआंदोलन किया था। आंदोलन के दौरान राजभवन का घेराव किया गया था। इस घटना के बाद कुल 27 लोगों के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
हालांकि मामला बरी हो गया है, लेकिन नगड़ी की जमीन को बचाने के लिए आंदोलन अभी भी जारी है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि भूमि संरक्षण के लिए यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है।
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