New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अनुराग गुप्ता की DGP पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अनजारिया की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी की अवमानना याचिका को खारिज कर दिया।
सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि DGP की नियुक्ति राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है और अनुराग गुप्ता की नियुक्ति नियमों के अनुसार की गई है। इस फैसले से DGP अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत मिली है।
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