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    Home»झारखंड»झारखंड हाइकोर्ट का सख्त आदेश- राज्य में 6 सितंबर तक लागू करें पेसा नियमावली
    झारखंड

    झारखंड हाइकोर्ट का सख्त आदेश- राज्य में 6 सितंबर तक लागू करें पेसा नियमावली

    Sneha KumariBy Sneha KumariAugust 6, 2025Updated:August 6, 2025No Comments2 Mins Read
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    हाईकोर्ट
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    Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 6 सितंबर 2025 तक पेसा नियमावली (PESA Rules) लागू करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह निर्देश सुनवाई के दौरान दिया। अगर तय समय सीमा तक नियमावली लागू नहीं होती, तो अगली सुनवाई के दिन पंचायती राज विभाग के सचिव को कोर्ट में स्पष्टीकरण देना होगा।

    आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की याचिका पर सुनवाई

    यह आदेश आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर अवमानना याचिका पर दिया गया। मंच के राष्ट्रीय संयोजक विक्टर माल्टो ने जानकारी दी कि कोर्ट ने यह पूछा कि जुलाई 2024 के आदेश के बावजूद अब तक नियमावली लागू क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने उस समय दो महीने के अंदर पेसा नियम लागू करने का आदेश दिया था।

    अब तक नहीं हुई नियमावली की अधिसूचना

    याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने दलील दी कि झारखंड आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बना है, फिर भी 1996 में बने पेसा कानून की नियमावली अब तक लागू नहीं की गई।

    सरकार ने दी सफाई

    राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पेसा नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया जारी है और फिलहाल अन्य संबंधित अधिनियमों के जरिए पेसा के कुछ प्रावधानों को लागू किया जा रहा है।

    लगातार दबाव बना रहा है मंच

    विक्टर माल्टो ने बताया कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच लगातार इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहा है। 29 जुलाई को मंच ने रांची में बैठक कर नियमावली में हो रही देरी पर चिंता जताई थी।

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