Ranchi : JPSC से जुड़े 21 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में CBI की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने JPSC के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, सुरेंद्र कुमार जैन और सुधीर जैन को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं चुकाने पर सभी को 6-6 महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी।
यह मामला वर्ष 2004 में JPSC द्वारा दो MR मशीनों की गलत टेंडर प्रक्रिया से ऊंचे दामों में की गई खरीद से जुड़ा है। आरोपियों पर धोखाधड़ी और साजिश के तहत सरकार को 13.56 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप था। CBI ने इस मामले में 2013 में एफआईआर दर्ज की थी। जांच पूरी कर 2014 में चार्जशीट दाखिल की गई थी। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 17 गवाहों की गवाही कराई, जबकि बचाव पक्ष ने 3 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
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