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    Home»ट्रेंडिंग»मिश्रीलाल यादव की विधानसभा सदस्यता फिर से बहाल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अधिसूचना जारी
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    मिश्रीलाल यादव की विधानसभा सदस्यता फिर से बहाल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अधिसूचना जारी

    Kajal KumariBy Kajal KumariJuly 24, 2025No Comments2 Mins Read
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    मिश्रीलाल
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    Darbhanga : अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव की विधानसभा सदस्यता एक बार फिर बहाल कर दी गई है। इस संबंध में अधिसूचना बीती देर रात विधानसभा सचिव ख्याति सिंह द्वारा जारी की गई।

    मिश्रीलाल

    विधायक मिश्रिलाल यादव को एक पुराने मारपीट के मामले में दरभंगा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 27 मई 2024 को दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। इसके चलते 20 जून को उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। हालांकि, बाद में विधायक ने पटना हाईकोर्ट में अपील की, जहां से 23 जून को उन्हें जमानत मिल गई और 18 जुलाई को हाईकोर्ट ने विधानसभा सदस्यता रद्द करने का आदेश रद्द कर दिया। इसके बाद अब उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है।

    क्या था मामला :

    29 जनवरी 2019 को समैला निवासी उमेश मिश्र ने अलीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान विधायक मिश्रीलाल यादव, सुरेश यादव और अन्य 20-25 लोगों ने उन पर हमला किया। मिश्रीलाल यादव ने फरसा से उनके सिर पर वार किया, जबकि सुरेश यादव और अन्य ने रॉड व लाठी से मारपीट कर उनके जेब से ₹2300 भी निकाल लिए।

    इस मामले की जांच के बाद 12 अक्टूबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया और 17 अप्रैल 2020 को कोर्ट ने संज्ञान लिया। दरभंगा व्यवहार न्यायालय के एडीजे-3 सुमन कुमार दिवाकर ने 27 मई 2024 को दोनों अभियुक्तों को दो साल की कैद और ₹1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी।

    अब आगे क्या :

    अब जब हाईकोर्ट ने सदस्यता बहाली का आदेश दिया है, मिश्रीलाल यादव फिर से विधायक के तौर पर अपने दायित्व निभा सकेंगे। यह मामला अभी भी कानूनी प्रक्रिया में है, लेकिन उन्हें राहत जरूर मिली है।

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    Darbhanga News Mishrilal Yadav's assembly membership restored notification issued after High Court order मिश्रीलाल यादव की विधानसभा सदस्यता फिर से बहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद अधिसूचना जारी
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