Ranchi : भैरव सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अदालत से तत्काल रिहाई की मांग की है। याचिका में भैरव सिंह ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 22(1) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS 2023) की धारा 47 का उल्लंघन है।
क्या है मामला?
उन्हें 19 जुलाई को चुटिया थाना क्षेत्र में दर्ज एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि उन्होंने 25 मई को स्मार्ट बाजार की पार्किंग में एक व्यक्ति के साथ मारपीट और धमकी दी थी।
गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं
भैरव सिंह का कहना है कि गिरफ्तारी के समय न तो उन्हें और न ही उनके परिजनों को कोई सूचना दी गई, न ही कोई वारंट दिखाया गया।
रिहाई की मांग
याचिका में उन्होंने गिरफ्तारी को विधि विरुद्ध करार देते हुए तुरंत रिहा करने की अपील की है। मामले में जल्द सुनवाई की संभावना है।
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