Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को चारा घोटाले के दुमका कोषागार से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। यह मामला 1995-96 में 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है। इस मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पहले साढ़े तीन साल की सजा दी गई थी, जिसे CBI ने कम बताते हुए बढ़ाने की मांग की थी।
CBI की याचिका स्वीकार
CBI की ओर से दायर सजा बढ़ाने की याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब इस याचिका पर लालू यादव की पूर्व में दायर अपील के साथ संयुक्त रूप से सुनवाई की जाएगी।
वकील का बयान
लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि कोर्ट ने सभी अपीलों को जोड़कर एक साथ सुनवाई करने का निर्णय लिया है। इस मामले में कुल छह लोगों को सजा मिली थी, जिनमें से तीन की मृत्यु हो चुकी है। अब बाकी तीन दोषियों की अपील और CBI की याचिका पर संयुक्त सुनवाई होगी।
क्या है दुमका कोषागार मामला?
दुमका कोषागार मामला चर्चित चारा घोटाले का एक हिस्सा है। इस घोटाले में 1990 के दशक में अविभाजित बिहार में करीब 950 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की गई थी। इसमें पशुपालन विभाग के फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से पैसे निकाले गए थे। इस मामले में CBI की विशेष अदालत ने लालू यादव को सात साल की सजा और 30 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया था। अब उनकी सजा को लेकर पुनः विचार किया जाएगा।
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