Ranchi : अगर आप भी अक्सर राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) पर यात्रा करते हैं और टोल टैक्स (Toll Tax) से परेशान रहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐसे टोल सेक्शन पर टोल दरों में 50% तक की कटौती कर दी है, जहां सुरंग, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड या अन्य संरचनाएं बनी हुई हैं. सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन किया है और नई गणना पद्धति अधिसूचित की है. अभी तक नियम यह था कि सुरंग या फ्लाईओवर के हर किलोमीटर के लिए चालक को सामान्य टोल से दस गुना भुगतान करना पड़ता था. यह राशि उस उच्च लागत वाले बुनियादी ढांचे के लिए वसूली जाती थी.
नए नियम के अनुसार टोल टैक्स की गणना
“राष्ट्रीय राजमार्ग के उस हिस्से के लिए टोल की गणना इस आधार पर की जाएगी जो सुरंग, पुल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड सेक्शन से बना है, या तो उस संरचना की लंबाई को छोड़कर पूरे सेक्शन में उसकी लंबाई का 10 गुना जोड़ा जाएगा, या पूरे सेक्शन की कुल लंबाई का 5 गुना, जो भी कम हो.”
इसका मतलब है कि अब टोल की गणना पहले की तुलना में कम लंबाई के आधार पर की जाएगी, जिससे यात्रा की लागत कम होगी.
अधिकारी ने क्या कहा?
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह संशोधन इसलिए जरूरी था क्योंकि निर्माण लागत की भरपाई के लिए मौजूदा टोल दरें ऊंची रखी गई थीं. अब इसमें 50% की कमी की गई है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी.
सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे होगा?
- रोजाना हाईवे पर सफर करने वाले यात्री.
- कमर्शियल ट्रक और लॉजिस्टिक्स कंपनियां.
- ऐसे शहरों के लोग जहाँ ज़्यादा एलिवेटेड रोड और फ़्लाईओवर हैं.
इस फैसले से साफ़ पता चलता है कि सरकार अब आम आदमी की जेब के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ख्याल रही है. इससे न सिर्फ़ सफ़र आसान होगा, बल्कि ईंधन की खपत और समय की भी बचत होगी.
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