Bihar : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 3 जून 2025 को नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ईडी के पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान ले सकती है। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया।
इस सुनवाई में ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीष जैन और लालू यादव की ओर से अधिवक्ता अखिलेश सिंह रावत पेश हुए। ईडी को हाल ही में इस मामले में लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी राष्ट्रपति से प्राप्त हुई है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से दी गई।
गौरतलब है कि 6 अगस्त 2024 को ईडी ने लालू यादव, तेजस्वी यादव व अन्य के खिलाफ पहला पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था, लेकिन अभियोजन की मंजूरी न होने के कारण उस पर संज्ञान नहीं लिया गया था। पूरक आरोप पत्र में ललन चौधरी, हजारी राय, धर्मेन्द्र कुमार, रविंदर कुमार समेत अन्य के नाम शामिल हैं। इससे पहले राबड़ी देवी, मीसा भारती व हेमा समेत कई को बिना गिरफ्तारी आरोपी बनाया गया था।
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