Ranchi : जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) रांची द्वारा मांडर ब्लॉक में “विधिक सेवा आपके द्वार” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना था। कार्यक्रम में LADC डिप्टी चीफ राजेश कुमार सिन्हा, पीएलवी सुमन ठाकुर, पम्मी देवी, रेनू देवी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल हुए।
राजेश कुमार सिन्हा ने डायन-बिसाही जैसी सामाजिक कुरीति और बाल विवाह पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसी महिला को डायन कहना, प्रताड़ित करना या उसकी हत्या करना कानूनन अपराध है। बाल विवाह के विषय में उन्होंने बताया कि लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बच्चों के अधिकारों व कर्तव्यों की भी जानकारी दी।
सुमन ठाकुर और पम्मी देवी ने ग्रामीणों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लोक अदालत, पीड़ित मुआवजा योजना, और मोटर दुर्घटना मुआवजा के बारे में बताया। इसके अलावा, आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड, असंगठित मजदूरों का निबंधन और शौचालय स्वच्छता के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न मामलों का समाधान किया जाएगा।
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