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    Home»कोर्ट की खबरें»HC ने RIMS के निदेशक डॉ. राजकुमार को हटाए जाने के आदेश पर लगाई रोक
    कोर्ट की खबरें

    HC ने RIMS के निदेशक डॉ. राजकुमार को हटाए जाने के आदेश पर लगाई रोक

    Kajal KumariBy Kajal KumariApril 28, 2025Updated:April 28, 2025No Comments2 Mins Read
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    RIMS
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    Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित RIMS के निवर्तमान निदेशक डॉ. राजकुमार को पद से हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की अदालत ने 17 अगस्त को जारी किया था. हाईकोर्ट ने इस आदेश पर स्थगन आदेश जारी किया है, जिसके तहत डॉ. राजकुमार को फिलहाल अपने पद पर बने रहने की अनुमति मिल गई है. इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी.

    पद से हटाए जाने के बाद डॉ. राजकुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के आदेश को गलत बताया. उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि यह कदम नैतिक न्याय और RIMS की नियमावली के खिलाफ है. उन्होंने आगे कहा कि RIMS निदेशक की नियुक्ति तीन वर्षों के लिए होती है और उन्होंने हमेशा ईमानदारी से कार्य किया, फिर भी उन पर बिना आधार के आरोप लगाकर उन्हें हटाया गया.

    बता दें कि पिछले हफ्ते RIMS के जनरल बॉडी (जीबी) की बैठक में कुछ विवाद उठने के बाद डॉ. राजकुमार ने इस्तीफे की चेतावनी दी गई थी. बैठक के बाद राज्य सरकार ने उन्हें पद से हटाने का निर्णय लिया था. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि डॉ. राजकुमार के द्वारा कार्य में अड़चनें पैदा की जा रही थीं, उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था, और सरकार और कैबिनेट के निर्देशों का पालन नहीं किया था.

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    6 मई Dr. Rajkumar High Court Jharkhand high court Judge Deepak Roshan May 6 next hearing ranchi removal from position Rims stay order stay order issued अगली सुनवाई आदेश पर रोक उच्च न्यायालय झारखंड हाईकोर्ट डॉ राजकुमार न्यायाधीश दीपक रौशन पद से हटाने रांची स्थगन आदेश
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