Ranchi : रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण हत्याकांड में मंगलवार को अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने रोशन मुंडा और संदीप कालिंदी को हत्या का दोषी माना है। सजा का ऐलान 18 नवंबर को होगा। इस पूरे मामले की जांच कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए ने की थी।
दो अगस्त 2024 को हुई थी हत्या
मालूम हो कि दो अगस्त 2024 को अधिवक्ता गोपीकृष्ण की हत्या दिनदहाड़े चाकू से गोदकर की गई थी। अधिवक्ता गोपाल कृष्ण अपने घर से निकले ही थे कि उनके ऊपर चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। उनका घर सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के मधुकम में है। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी। तत्कालीन एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में टीम गठित की, जिसने कुछ ही घंटों में आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी रोशन मुंडा, संदीप कालिंदी और उनके सहयोगी संदीप मुंडा को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान एक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ने रोशन और संदीप मुंडा को अनगड़ा के महेशपुर बागानटोली से और संदीप कालिंदी को सिल्ली से गिरफ्तार किया।
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