Jharkhand: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के लाभुकों को जून, जुलाई और अगस्त 2025 का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जाएगा। इस अग्रिम वितरण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए जिला प्रशासन ने जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार जून और जुलाई महीने का राशन 15 जून तक और अगस्त महीने का राशन 16 जून से 30 जून के बीच बांटा जाएगा। इस योजना से जिले के करीब 4,34,255 परिवारों को लाभ मिलेगा।
राशन वितरण की प्रक्रिया ई-पॉस मशीन के माध्यम से की जाएगी जिसमें हर महीने के लिए अलग-अलग लेन-देन दर्ज किया जाएगा। लाभुकों को हर महीने की अलग-अलग रसीद मिलेगी और प्रत्येक बार बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा।
सभी जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तय समयसीमा में राशन वितरण सुनिश्चित करें। यदि कोई दुकानदार देरी करता है, तो उसकी लाइसेंस निलंबित या रद्द की जा सकती है।
इसके साथ ही जिले के सभी पणन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और अनुभाजन क्षेत्र के अधिकारी को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कुल 16,49,662 लाभुकों तक समय पर राशन पहुंचे और पूरी प्रक्रिया की सख्त निगरानी की जाए।
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