Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    3 Aug, 2025 ♦ 5:04 AM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»जोहार ब्रेकिंग»प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 रुपये का जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर होगी 3 महीने की जेल
    जोहार ब्रेकिंग

    प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 रुपये का जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर होगी 3 महीने की जेल

    Team JoharBy Team JoharAugust 31, 2020No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Joharlive Desk

    नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर अदालत की अवमानना मामले में एक रुपये का जुर्माना लगाया है। शीर्ष अदालत ने न्याय व्यवस्था के खिलाफ ट्वीट करने पर भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी पाया था। फैसले के मुताबिक, भूषण को 15 सितंबर तक एक रुपया जमा करना होगा, नहीं तो तीन महीने जेल में रहने की सजा होगी। जुर्माना न चुकाने पर उन्हें तीन साल के लिए मुकदमा लड़ने से भी वंचित किया जा सकता है।

    25 अगस्त को न्यायाधीश अरुण मिश्रा, बी.आर. गवई और कृष्ण मुरारी ने सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले भूषण ने अपने ट्वीट के लिए अदालत से माफी मांगने से इनकार कर दिया था।

    फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बोलने की अजादी सबके पास है, लेकिन साथ ही दूसरे के अधिकारों का सम्मान भी जरूरी है।

    कोर्ट ने कहा कि भूषण ने अपने सप्लीमेंट्री बयान को खूब हवा दी और अपने ट्वीट पर माफी मांगने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि अगर भूषण एक रुपया जुर्माना के तौर पर नहीं जमा करते हैं तो उन पर तीन साल के लिए वकालत करने पर प्रतिबंध लग सकता है।

    कोर्ट ने कहा, “माफी मांगने में क्या दिक्कत है? क्या ये इतनी बुरी चीज है?”

    सुनवाई के दौरान बेंच ने भूषण को अपने ट्वीट पर माफी मांगने के लिए विचार करने के लिए आधे घंटे का वक्त भी दिया।

    महाधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि अब इस मामले को यहीं रफा-दफा कर देना चाहिए और भूषण को सजा नहीं देनी चाहिए।

    Latest news National news Online PRashant bhushan Supreme Court
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleलातेहारः मालगाड़ी की चपेट में आने से 5 हिरणों की मौत
    Next Article उत्तर प्रदेश के बहराइच हाइवे पर भीषण सड़क दुर्घटना, 5 की मौत

    Related Posts

    जोहार ब्रेकिंग

    से’क्स स्कैंडल मामला : पूर्व सांसद और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा

    August 2, 2025
    जोहार ब्रेकिंग

    सरायकेला के इस इलाके में मिला 125 किलो विस्फोटक, किया गया नष्ट

    August 2, 2025
    जमशेदपुर

    बोगियों का प्रेशर चेक कर रहे रेलवे कर्मचारी की मौ’त, जांच में जुटे अधिकारी

    August 2, 2025
    Latest Posts

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, मिनिस्टर रामदास सोरेन का जाना हाल…

    August 2, 2025

    से’क्स स्कैंडल मामला : पूर्व सांसद और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा

    August 2, 2025

    जमशेदपुर में पार्किंग विवाद में डिलीवरी बॉय की पिटाई, पुलिस ने कार्रवाई से किया इनकार

    August 2, 2025

    सरायकेला के इस इलाके में मिला 125 किलो विस्फोटक, किया गया नष्ट

    August 2, 2025

    प्रदेश राजद ने बनाए पांच प्रवक्ता, लिस्ट जारी

    August 2, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.