Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    24 Oct, 2025 ♦ 2:02 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»झारखंड»झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका खारिज, मोदी टाइटल वाले लोगों पर टिप्पणी के मामले में जारी रहेगा मुकदमा
    झारखंड

    झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका खारिज, मोदी टाइटल वाले लोगों पर टिप्पणी के मामले में जारी रहेगा मुकदमा

    Team JoharBy Team JoharJuly 5, 2022No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने ‘मोदी’ टाइटल वाले लोगों पर की गयी एक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ रांची की जिला अदालत ने संज्ञान लिया था। इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे मंगलवार को खारिज कर दिया गया।

    दरअसल रांची के एक अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने वर्ष 2019 में रांची में चुनाव प्रचार के लिए आये कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक टिप्पणी को समुदाय विशेष के लिए अपमानजनक बताते हुए स्थानीय सिविल कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत वाद दर्ज कराया था।

    शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने अपनी शिकायत में कहा है कि राहुल गांधी द्वारा मोदी टाइटल वाले सभी लोगों के खिलाफ टिप्पणी निंदनीय, कष्टकारी और दिल को ठेस पहुंचाने वाली है। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ 20 करोड़ रुपये का मानहानि का मामला भी दर्ज कराया है, जिस पर रांची सिविल कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। बीते साल 17 अक्तूबर को राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए इस समन को रद्द करने अपील की थी।

    जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि रांची जिला न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ लिये गये संज्ञान में नियमों का पालन नहीं किया गया है। दूसरी तरफ शिकायतकर्ता अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने कहा कि निचली अदालत ने नियमों के अनुकूल संज्ञान लिया है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राहुल गांधी की अपील खारिज कर दी है।

    Jharkhand news Latest news Online news
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleडॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘काली’ के विवादास्पद पोस्टर को लेकर दिल्ली पुलिस ने निर्देशक पर मामला दर्ज किया
    Next Article अरुण कुमार सिंह को मिला मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार

    Related Posts

    गिरिडीह

    गिरिडीह के टोल प्लाजा पर हंगामा, युवकों की झड़प में लहराई पिस्टल… देखें वीडियो

    October 24, 2025
    झारखंड

    सिमडेगा में छठ पर्व की तैयारियां शुरू, घाटों की सफाई और सुरक्षा पर जोर

    October 24, 2025
    झारखंड

    शिवगंगा तालाब की सफाई न होने से छठ व्रतियों में रोष, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप

    October 24, 2025
    Latest Posts

    गिरिडीह के टोल प्लाजा पर हंगामा, युवकों की झड़प में लहराई पिस्टल… देखें वीडियो

    October 24, 2025

    Jio प्लेटफॉर्म की इक्विटी वैल्यू 148 अरब डॉलर पहुंची : ICICI सिक्योरिटीज का अनुमान, एयरटेल का टारगेट 2400रु

    October 24, 2025

    सिमडेगा में छठ पर्व की तैयारियां शुरू, घाटों की सफाई और सुरक्षा पर जोर

    October 24, 2025

    शिवगंगा तालाब की सफाई न होने से छठ व्रतियों में रोष, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप

    October 24, 2025

    किसान की बेटी बनी देश का गर्व, झारखंड की श्रेया कुमारी ने चीन में झटका वर्ल्ड वुशु ब्रॉन्ज

    October 24, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.