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    Home»कारोबार»अब बिना वैध FASTag पर टोल टैक्स सिर्फ 1.25 गुना, 15 नवंबर 2025 से लागू
    कारोबार

    अब बिना वैध FASTag पर टोल टैक्स सिर्फ 1.25 गुना, 15 नवंबर 2025 से लागू

    Sneha KumariBy Sneha KumariOctober 5, 2025Updated:October 5, 2025No Comments2 Mins Read
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    FASTag
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    New Delhi : नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए अहम खबर है। केंद्र सरकार ने FASTag  से जुड़े नियमों में बदलाव किया है, जो 15 नवंबर 2025 से लागू होंगे। अगर किसी वाहन में वैध FASTag  नहीं है या FASTag  काम नहीं कर रहा, तो अब टोल प्लाजा पर दोगुना नहीं, बल्कि 1.25 गुना शुल्क देना होगा  लेकिन ये भुगतान यूपीआई के जरिए करना होगा।

    अभी क्या होता है?

    अब तक अगर FASTag  स्कैन नहीं होता था, तो वाहन चालकों को टोल टैक्स का दोगुना भुगतान करना पड़ता था।

    नई राहत: मशीन खराब तो नहीं देना होगा पैसा

    अगर टोल प्लाजा की FASTag  स्कैनिंग मशीन खराब है और FASTag  पढ़ा नहीं जा रहा, तो चालक को कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा और उसे आगे जाने दिया जाएगा।

    किन पर लागू होगा नियम?

    • यह नियम सभी प्रकार के वाहनों पर लागू होगा।
    • कैश से भुगतान करने वालों को अभी भी दोगुना शुल्क देना होगा।
    • यूपीआई से भुगतान करने वालों को सिर्फ 1.25 गुना शुल्क देना होगा।

    सरकार का उद्देश्य है कि टोल पर कैश लेनदेन घटे, डिजिटल भुगतान बढ़े, और टोल प्लाजा पर ट्रैफिक कम हो। इससे यात्रा भी तेज और आसान होगी।

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