Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    18 Jun, 2025 ♦ 8:43 AM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»झारखंड»NIA कोर्ट ने कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन की जमानत याचिका खारिज की
    झारखंड

    NIA कोर्ट ने कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन की जमानत याचिका खारिज की

    Team JoharBy Team JoharJanuary 20, 2022No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    रांची । सरेंडर कर चुका नक्सली कुंदन पाहन को कोर्ट ने झटका लगा है. अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी खारिज कर दी है. एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद बीते 17 दिसंबर को 12 जनवरी तक के लिए अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. लेकिन 12 जनवरी को अदालत नहीं बैठी और अगली तारीख 20 जनवरी निर्धारित की गई थी.

    नक्सली कुंदन पाहन की जमानत याचिका पर 20 जनवरी यानी गुरुवार को सुनवाई हुई. जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ईश्वर दयाल किशोर ने कहा कि मेरे मुवक्किल पर सीधा आरोप नहीं बन रहा है, इसको देखते हुए उसे जमानत की सुविधा प्रदान की जाए. जबकि इसका विरोध एनआईए के विशेष लोक अभियोजक ने पहले ही किया था.

    इसके बाद अदालत ने अपना फैसला देते हुए एनआईए कोर्ट ने नक्सली कुंदन पाहन जमानत याचिका खारिज की. यहां बता दें कि नक्सली कुंदन पाहन ने पूर्व मंत्री सह तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड से जुड़े स्पेशल एनआईए कांड संख्या 1/17 मामले में बीते 10 जून को जमानत याचिका दाखिल की थी. इस मामले में वह 2017 से लगातार जेल में हैं. इसी मामले में सूबे के पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर भी जेल में हैं. रमेश सिंह मुंडा की हत्या 9 जुलाई 2008 को हाई स्कूल बुंडू में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान गोली मारकर कर दी गई थी. साल 2017 में झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत नक्सली कुंदन पाहन ने अपने हथियार डाल दिए थे, तब से वो अब तक जेल में ही बंद है.

    Jharkhand news
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleगाय चराने जा रहे ग्रामीण को बालू लदे ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, मौत; परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल
    Next Article अवैध बालू उठाव के विरोध पर एक व्यक्ति की हत्या, मामला दर्ज

    Related Posts

    झारखंड

    झारखंड में मानसून की पहली जोरदार दस्तक, कई जिलों में रेड अलर्ट जारी

    June 18, 2025
    झारखंड

    भाजपा के झूठे आरोपों की राजनीति से जनता गुमराह नहीं होगी: विनोद कुमार पांडेय

    June 17, 2025
    जमशेदपुर

    जमशेदपुर के हजारों प्री मैट्रिक विद्यार्थियों को अब तक नहीं मिली छात्रवृत्ति, नाराज हुए DC

    June 17, 2025
    Latest Posts

    लखीसराय में मुखिया और वार्ड सदस्य प्रतिनिधि की गो’ली मा’रकर ह’त्या

    June 18, 2025

    झारखंड में मानसून की पहली जोरदार दस्तक, कई जिलों में रेड अलर्ट जारी

    June 18, 2025

    भाजपा के झूठे आरोपों की राजनीति से जनता गुमराह नहीं होगी: विनोद कुमार पांडेय

    June 17, 2025

    जमशेदपुर के हजारों प्री मैट्रिक विद्यार्थियों को अब तक नहीं मिली छात्रवृत्ति, नाराज हुए DC

    June 17, 2025

    बिजली की चपेट में आये दो मजदूर, 16 वर्षीय किशोर भी शामिल…

    June 17, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.