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    Home»झारखंड»2011 में की थी हत्या, 14 वर्ष बाद मिली आजीवन कारावास की सजा
    झारखंड

    2011 में की थी हत्या, 14 वर्ष बाद मिली आजीवन कारावास की सजा

    Bhumi SharmaBy Bhumi SharmaJune 30, 2025Updated:June 30, 2025No Comments2 Mins Read
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    Palamu :  2011 में हुए एक हत्याकांड में आरोपी को अब जाकर सज़ा मिली है। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले में अभियुक्त प्रभू परहिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-06, डालटनगंज ने 30 जून 2025 को आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सजा सुनाई, साथ ही ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया गया।

    क्या था मामला?

    यह मामला 9 अगस्त 2011 का है, जब अभियुक्त प्रभू परहिया ने वादी तापेश्वर परहिया के मक्के के खेत में अपने मवेशी छोड़ दिए थे। जब वादी की पत्नी बिफनी देवी मवेशियों को हटाने खेत में गईं, तो अभियुक्त ने टांगी से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद वादी तापेश्वर परहिया ने चैनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
    पुलिस उपाधीक्षक जनार्दन शर्मा, चैनपुर थाना, पलामू ने इस मामले की जांच की थी।

    पलामू पुलिस ने इस मामले को सुलझाकर न्याय की प्रक्रिया को गति दी, जिससे स्थानीय समुदाय में एक सकारात्मक संदेश गया है।

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