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    Home»झारखंड»झारखंड हाईकोर्ट का आदेश : रांची के अंचलों में सालों से जमे हल्का कर्मचारियों का होगा तबादला
    झारखंड

    झारखंड हाईकोर्ट का आदेश : रांची के अंचलों में सालों से जमे हल्का कर्मचारियों का होगा तबादला

    Team JoharBy Team JoharJuly 7, 2022No Comments2 Mins Read
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    रांची। राजधानी रांची के अंचलों में सालों से जमे हल्का कर्मचारी अब बदल दिए जाएंगे, जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने वर्तमान में रांची में पदस्थापित 18 अंचल के हल्का कर्मचारियों के तबादले के आदेश दिए है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश केपी देव ने जमीन के जमाबंदी मामले में आज सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कोर्ट में सशरीर हाजिर हुए रांची डीसी छवि रंजन को मामले में आदेश दिए।

    इसपर डीसी ने कहा कि तबादले के लिए विभाग की मंजूरी जरूरी है। वहीं फटकार लगाते हुए कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को बुलाए जाने की बात कही, कोर्ट ने कहा कि अपर मुख्य सचिव को बुलाने के बाद देखा जाएगा कि क्या नियम कानून है।हालांकि कोर्ट को जानकारी दी गई कि वे दिल्ली के लिए निकल गए है।

    बता दें, यह मामला रातू अंचल के एक जमीन के जमाबंदी का है जिसके लिए 2020 में आवेदन दिया गया था। इसमें याचिकाकर्ता रोहित आनंद ने जमाबंदी में देरी को लेकर हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। इधर इस मामले में सशरीर हाजिर हुए रातू सीओ प्रदीप कुमार को कोर्ट ने जमकर लताड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि रातू अंचल में जमाबंदी के एक हजार मामले लंबित है।

    इधर मामले में टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है तो 18 अंचल में 18 हजार मामले लंबित होंगे, वहीं मामले में सीओ को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने उनसे कई सवाल पूछे, उन्होंने पूछा कि महीने में कितने मामले मिलते है। और वर्तमान में सीओ कार्यालय में कितने हल्का कर्मचारी है। कार्यालय में हल्का कर्मचारियों की संख्या बताने में सीओ असमर्थ रहे वहीं मामले पर उन्होंने कहा कि महीने में करीब 1 लाख मामले सामने आते है।

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