Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    5 Jul, 2025 ♦ 11:16 AM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»झारखंड»झारखंड हाई कोर्ट ने दिव्यांग छात्र के एडमिशन मामले में रिम्स से मांगा जवाब
    झारखंड

    झारखंड हाई कोर्ट ने दिव्यांग छात्र के एडमिशन मामले में रिम्स से मांगा जवाब

    Team JoharBy Team JoharFebruary 7, 2023No Comments1 Min Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    रांची। झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को एमबीबीएस के छात्र आशीर्वाद सुमन की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रिम्स को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने अदालत में उनका पक्ष रखा। रिम्स की ओर से अधिवक्ता निपुण बक्शी ने कोर्ट में बहस की।

    आशीर्वाद सुमन ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। याचिका में उन्होंने कहा है कि सभी अहर्ताओं को पूरा करने के बाद रिम्स में एमबीबीएस के कोर्स के लिए उनका चयन हुआ। चयन के बाद रिम्स में उन्होंने अपना एडमिशन लिया और रिम्स ने उनसे फीस भी ले ली लेकिन कुछ दिनों बाद रिम्स ने उनका एडमिशन कैंसिल कर उनकी जगह किसी और छात्र का एडमिशन ले लिया।

    जानकारी के मुताबिक लोहरदगा के रहने वाले आशीर्वाद सुमन का एडमिशन दिव्यांग कोटे से हुआ था लेकिन अचानक उन्हें बिना किसी ठोस वजह बताये उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। याचिका में कहा गया कि रिम्स के अधिकारियों की मिलीभगत से आशीर्वाद सुमन का नामांकन रद्द कर दूसरे राज्य के किसी छात्र को एडमिशन दिया गया है। इसलिए नामांकन रद्द करने के रिम्स के आदेश को ख़ारिज किया जाये।

    Jharkhand news Latest news Online news
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleछत्तीसगढ़ : कांकेर में दो नक्सली गिरफ्तार, हथियार बरामद
    Next Article राज्य सरकार ने रिटायर इंजीनियर के पेंशन से 10 वर्षों तक 25 फीसदी राशि काटने के दिए आदेश

    Related Posts

    झारखंड

    अब घर बैठे चेक करें Ration Card e-KYC की लास्ट डेट, स्टेटस और मोबाइल से मिनटों में पूरी करें प्रक्रिया

    July 5, 2025
    जमशेदपुर

    शॉर्ट सर्किट से अमूल दूध के गोदाम में लगी भीषण आ’ग, कई दमकल की गाड़ियां जुटी आ’ग बुझाने में

    July 5, 2025
    झारखंड

    सड़क यात्रियों को बड़ी राहत! टोल दरों में 50% तक की कटौती, सुरंग और फ्लाईओवर वाले हिस्सों पर लागू होगा नया नियम

    July 5, 2025
    Latest Posts

    बिहार सरकार ने शुरू की मछली पालन योजना, SC/ST किसानों को मिलेगा 80% सब्सिडी

    July 5, 2025

    अब घर बैठे चेक करें Ration Card e-KYC की लास्ट डेट, स्टेटस और मोबाइल से मिनटों में पूरी करें प्रक्रिया

    July 5, 2025

    शॉर्ट सर्किट से अमूल दूध के गोदाम में लगी भीषण आ’ग, कई दमकल की गाड़ियां जुटी आ’ग बुझाने में

    July 5, 2025

    एलसीटी घाट से सभ्यता द्वार तक दुकानें लगाने पर रोक, ई-रिक्शा भी बैन

    July 5, 2025

    श्रावणी मेला के लिए चलेगी 17 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

    July 5, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.