Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने में देरी पर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार के गृह, जेल एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव को निर्देश दिया है कि वे व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल कर राज्य के सभी पुलिस थानों में कैमरे लगाने की समय-सीमा स्पष्ट करें।
मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। इससे पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दायर शपथपत्र को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। खंडपीठ ने कहा कि इसमें केवल 16 अप्रैल 2024 को जैप आईटी के माध्यम से 334 सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रस्ताव का उल्लेख है, जबकि डेढ़ वर्ष बीत जाने के बावजूद कोई ठोस प्रगति नहीं हुई।
इसलिए कोर्ट ने प्रधान सचिव को अपना व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।

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