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    Home»कोर्ट की खबरें»इंस्पेक्टर और SI को हाईकोर्ट ने एक महीने की जेल की सजा सुनाई, जानें क्या है मामला
    कोर्ट की खबरें

    इंस्पेक्टर और SI को हाईकोर्ट ने एक महीने की जेल की सजा सुनाई, जानें क्या है मामला

    Pushpa KumariBy Pushpa KumariDecember 17, 2024No Comments1 Min Read
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    रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने जगन्नाथपुर थाना के तत्कालीन प्रभारी और फिलहाल पाकुड़ जिले में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हरिदेव प्रसाद तथा सब इंस्पेक्टर राजीव रंजन को एक महीने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही, दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला रांची के रहने वाले इरशाद नामक युवक से जुड़ा है, जिसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इरशाद ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने चोरी के एक मामले में उसे बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया. इसके अलावा, पुलिस कस्टडी में उसके साथ दुर्व्यवहार और प्रताड़ना भी की गई. हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की और पाया कि पुलिस अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया और कानून का उल्लंघन किया. अदालत ने इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें एक महीने की सजा और जुर्माना लगाया.

    ये भी पढ़ें झारखंड पुलिस का बड़ा कदम, कल होगा 23 जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम

     

    इरशाद इंस्पेक्टर कानून उल्लंघन कानूनी प्रक्रिया चीफ जस्टिस जगन्नाथपुर थाना जुर्माना झारखंड हाईकोर्ट दुर्व्यवहार न्याय पाकुड़ जिले. पुलिस कस्टडी प्रताड़ना रांची राजीव रंजन सख्त कार्रवाई सजा सब इंस्पेक्टर हरिदेव प्रसाद
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