Johar Live Desk : भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया।
जल्द होगी चुनाव की तारीख़ों की घोषणा
चुनाव आयोग ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उसे उपराष्ट्रपति चुनाव कराने का अधिकार है। यह चुनाव 1952 के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम और 1974 के नियमों के तहत आयोजित किया जाएगा। आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं।
निर्वाचक मंडल की तैयारी
उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य मतदान करते हैं। वर्तमान में संसद की कुल प्रभावी सदस्य संख्या 782 है। ऐसे में चुनाव जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 392 वोटों की जरूरत होगी।
किसके पास है बहुमत?
वर्तमान गणित के अनुसार, एनडीए गठबंधन को लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 129 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। यानी कुल 422 सांसद एनडीए के पक्ष में हैं। इससे संकेत मिलता है कि सत्तारूढ़ गठबंधन की स्थिति मजबूत है।
इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति
जगदीप धनखड़ का कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन उन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया। वे भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने पद से रहते हुए इस्तीफा दिया। इससे पहले वीवी गिरि और आर वेंकटरमन ने भी ऐसा किया था।
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