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    Home»झारखंड»नदी पर अतिक्रमण के मामले में हाई कोर्ट गंभीर, सख्त लहजे में कहा हर हाल में करें कार्रवाई
    झारखंड

    नदी पर अतिक्रमण के मामले में हाई कोर्ट गंभीर, सख्त लहजे में कहा हर हाल में करें कार्रवाई

    Team JoharBy Team JoharMarch 26, 2021No Comments2 Mins Read
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    Joharlive Team

    रांची। राजधानी रांची के हिनू में नदी पर अतिक्रमण कर होटल बनाने और चार दिवारी करने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले अधिकारी को स्पष्ट रूप से कहा कि, हाई कोर्ट का आदेश है कि जहां भी अतिक्रमण है उसे दूर किया जाए। इसमें अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो, अदालत को बताएं कितने भी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति ने अतिक्रमण क्यों न किया हो उसे हर हाल में हटा दिया जाना चाहिए।

    इसके लिए हाई कोर्ट ने पूर्व में ही कई आदेश दिए हुए हैं उन्होंने मौखिक रूप से अधिकारी को पूछा कि, उन्हें अगर किसी तरह का कोई डर लगता है तो वह अदालत को खुलकर बताएं. उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट आदेश पारित करने के लिए तैयार है। किसी भी परिस्थिति में अतिक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिकारी ने अदालत को आश्वस्त किया कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है शीघ्र ही अतिक्रमण को दूर कर लिया जाएगा।

    राजधानी रांची के हिनू में नदी की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई.पूर्व में अदालत ने राज्य सरकार के अधिकारी को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। मामले में नगर विकास सचिव सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए।

    अदालत ने उन्हें कहा कि, अतिक्रमण को हर हाल में हटाया जाए। उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही अतिक्रमण को हटा लिया जाएगा। जिस पर अदालत ने उन्हें मामले की अगली सुनवाई से पूर्व प्रोग्रेस रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।

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