Johar Live Desk : अगर आपके पास PAN कार्ड है, तो यह खबर आपके लिए अहम है। आयकर विभाग और भारत सरकार ने PAN कार्ड से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर इनका पालन नहीं किया गया, तो न सिर्फ आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Deactivate) हो सकता है, बल्कि ₹10,000 तक जुर्माना भी लग सकता है।
पैन कार्ड आज हर छोटे-बड़े वित्तीय लेन-देन में जरूरी दस्तावेज बन चुका है फिर चाहे बैंक खाता खोलना हो, प्रॉपर्टी खरीदनी-बेचनी हो, निवेश करना हो या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो। ऐसे में सरकार ने टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी बनाने के लिए पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।
किन मामलों में हो सकता है नुकसान?
अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो यह अवैध है। ऐसे में एक पैन को तुरंत सरेंडर करें, वरना कार्रवाई हो सकती है।
अगर पैन पर दी गई जानकारी गलत है, जैसे नाम, जन्मतिथि या पता, तो भी जुर्माने का प्रावधान है।
अगर आपने अब तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे आपका बैंकिंग और निवेश से जुड़ा सारा काम रुक सकता है।
क्या कहता है कानून?
आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

कैसे बचें जुर्माने से?
सुनिश्चित करें कि आपके पास केवल एक ही पैन कार्ड हो।
अपना पैन कार्ड आधार से जरूर लिंक करें। यह सुविधा आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है।
समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, भले ही आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हों।
अगर पैन कार्ड पर गलत जानकारी है, तो उसे जल्द से जल्द सुधारें।
2025 में क्या बदलाव होगा?
सरकार के मुताबिक, 2025 से हर बड़े लेन-देन में पैन और आधार दोनों अनिवार्य होंगे जैसे कि ₹50,000 से अधिक की राशि जमा करना, निवेश करना या प्रॉपर्टी खरीदना-बेचना। ऐसे में अगर पैन निष्क्रिय हुआ तो सारे काम रुक सकते हैं।
ध्यान रखें ये बातें
अपना पैन नंबर किसी अंजान व्यक्ति को न दें।
पैन का इस्तेमाल केवल वैध लेन-देन में करें।
किसी भी बदलाव या अपडेट के लिए NSDL या UTIITSL केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल का ही उपयोग करें।