Ranchi : झारखंड में तेजी से बढ़ रहे अवैध नशीली दवाओं के कारोबार को लेकर अब मामला झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। राज्य के अधिवक्ता सुनील कुमार ने इस मामले में जनहित याचिका (PIL) दायर कर पुलिस और सीआईडी (CID) की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
याचिकाकर्ता ने बताया कि धनबाद जिले के बरवड्डा थाना क्षेत्र के एक गोदाम से फेंसिडिल कफ सीरप की 26,000 बोतलें जब्त की गई थीं। इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच पहले पुलिस और बाद में CID ने अपने हाथ में ली थी, लेकिन अब तक किसी आरोपी पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जांच में खुलासा हुआ कि जब्त कफ सीरप की सप्लाई रांची के तुपुदाना स्थित सेली ट्रेडर्स (Selli Traders) द्वारा की गई थी, जिसके मालिक भोला प्रसाद हैं। यह फर्म हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की एबॉट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड की अधिकृत स्टॉकिस्ट है।
मार्च 2024 में 8 ड्रग इंस्पेक्टरों की टीम ने सेली ट्रेडर्स के गोदाम का निरीक्षण किया था। यह जांच भोला प्रसाद के पुत्र शुभम जायसवाल की मौजूदगी में हुई थी। जांच के दौरान यह पता चला कि जब्त कफ सीरप की खेप (बैच नंबर PHD23159 और PHD23160) को 4 और 5 जनवरी 2024 को 43 अलग-अलग रसीदों के माध्यम से बेचा गया था। मामला पहले बरवड्डा थाना में दर्ज किया गया, लेकिन जून 2024 में इसे CID को सौंप दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि अब तक जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है और सभी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं की तस्करी जैसे गंभीर अपराध में जांच एजेंसियों की लापरवाही जनस्वास्थ्य के लिए खतरा है और नागरिकों के स्वस्थ जीवन के अधिकार का उल्लंघन करती है।

हाल के महीनों में झारखंड के अलग-अलग जिलों में कफ सीरप की बड़ी खेपें जब्त की गई हैं। नवंबर 2025 में रांची पुलिस ने मांडर क्षेत्र में छापेमारी कर 13,400 बोतलें फेंसिडिल कफ सीरप की बरामद कीं, जिनकी कीमत करीब 30 लाख रुपये बताई गई। अगस्त 2025 में पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने एक मिनी ट्रक से 3,600 बोतलें पकड़ी थीं, जबकि दिसंबर 2024 में जमशेदपुर पुलिस ने मेडिकल स्टोर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर लगभग 25 लाख रुपये की सीरप जब्त की थी। इन लगातार हो रही बरामदगियों से साफ है कि राज्य में अवैध नशीली दवाओं का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। इस मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है।
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