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    Home»झारखंड»हाउसिंग बोर्ड का फरमान, नहीं होगा भवनों का कॉमर्शियल इस्तेमाल
    झारखंड

    हाउसिंग बोर्ड का फरमान, नहीं होगा भवनों का कॉमर्शियल इस्तेमाल

    Team JoharBy Team JoharJanuary 20, 2024No Comments2 Mins Read
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    रांची : झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड लोगों को निर्मित घर के अलावा जमीन भी मुहैया कराता है. जहां पर लोग अपने हिसाब से घर का निर्माण करा सकते हैं. ऐसे ही कई जगहों पर राजधानी में भी घरों के निर्माण कराए गए हैं. लेकिन, ज्यादातर भवनों का कॉमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है. कहीं आफिस खुल गए है तो कहीं मालिक ने रेंट पर दे रखा है. ऐसे भवन मालिकों के लिए आवास बोर्ड ने फरमान जारी कर दिया है. वहीं, जल्द से जल्द भवनों से कॉमर्शियल ऑफिस हटाने का निर्देश दिया गया है. इतना ही नहीं, भवनों के बाहर किए गए अतिक्रमण को भी मुक्त करने को कहा गया है. इसके लिए सभी को एक हफ्ते का समय दिया गया है. इसके बाद आवास बोर्ड कार्रवाई करेगा.

    कई लोगों ने कर लिया अतिक्रमण

    आवास बोर्ड से जमीन और घर लेने के बाद लोगों ने कई जगहों पर अस्थायी निर्माण कर लिया है. इसके अलावा लोगों ने कॉमर्शियल बोर्ड और ऑफिस भी लगा लिए हैं. जबकि ये इलाका केवल आवासीय है. ऐसे में लोग किसी भी तरह का कारोबार वहां पर नहीं कर सकते हैं. इसे लेकर लगातार शिकायतें आवास बोर्ड को मिल रही थी. जिसमें बताया गया था कि लोग अपने घरों में नहीं रहते हैं और उसे रेंट पर लगा दिया है. साथ ही आवंटित जगह के अलावा भी अतिक्रमण कर लोगों ने कब्जा जमा लिया है.

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