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    Home»झारखंड»छठी JPSC मामले में हाई कोर्ट का अहम फैसला, परीक्षा परिणाम को रद्द कर फिर से मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश
    झारखंड

    छठी JPSC मामले में हाई कोर्ट का अहम फैसला, परीक्षा परिणाम को रद्द कर फिर से मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश

    Team JoharBy Team JoharAugust 10, 2021No Comments1 Min Read
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    रांचीः छठी जेपीएससी मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत एकल पीठ के आदेश पर डबल बेंच ने रोक लगा दी है. छठी जेपीएससी में 326 अधिकारी की नियुक्ति की गई है. परीक्षा परिणाम को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. एकल पीठ ने उस परीक्षा परिणाम को रद्द कर फिर से मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया, उसी को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. कोर्ट ने इस मामले में 28 सितंबर तक के लिए रोक लगाई है.

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