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    Home»कोर्ट की खबरें»हाईकोर्ट ने JPSC नियुक्ति घोटाले में 18 अभियुक्तों को दी अग्रिम जमानत
    कोर्ट की खबरें

    हाईकोर्ट ने JPSC नियुक्ति घोटाले में 18 अभियुक्तों को दी अग्रिम जमानत

    Kajal KumariBy Kajal KumariApril 7, 2025Updated:April 7, 2025No Comments2 Mins Read
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    JPSC
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    Ranchi : झारखंड उच्च न्यायालय ने JPSC (झारखंड लोक सेवा आयोग) द्वारा आयोजित एकल नियुक्ति घोटाले में आरोपित 18 अभियुक्तों को अग्रिम जमानत मिल गई है. इनमें प्रमुख अभियुक्तों में राजेश्वर नाथ आलोक, अनिल कुमार यादव, सीमा सिंह, सुशमा नीलम सोरेंग, ज्योति झा, कामेश्वर राम, लकखी राम बासकी, हरिवंश पंडित, सुदर्शन मुर्मू, अनंत कुमार, राजीव कुमार, योगेंद्र प्रसाद, संतोष कुमार गर्ग, कमलेश्वर नारायण समेत अन्य लोगों के नाम शामिल हैं.

    यह मामला JPSC-वन नियुक्ति घोटाले से संबंधित है. जिसमें कुल 37 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था. इनमें से पांच JPSC अधिकारी और 12 परीक्षकों के अलावा 20 तत्कालीन परीक्षार्थी भी शामिल हैं. CBI ने इस मामले की जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया था और आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की थी.

    इससे पहले CBI के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था. जिसके बाद अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की. उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में हुई. जहां CBI ने अग्रिम जमानत का विरोध किया.

    कोर्ट ने CBI के विरोध के बावजूद अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिकाएं स्वीकार कर लीं. जिससे आरोपियों को गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा मिल गई. इस घोटाले में शामिल व्यक्तियों पर आरोप है कि उन्होंने JPSC की परीक्षा में धोखाधड़ी कर महत्वपूर्ण नियुक्तियों में हस्तक्षेप किया और अधिकारियों के साथ मिलकर नियमों का उल्लंघन किया.

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