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    Home»कोर्ट की खबरें»हाईकोर्ट ने CTET और दूसरे राज्यों से TET पास अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का दिया निर्देश
    कोर्ट की खबरें

    हाईकोर्ट ने CTET और दूसरे राज्यों से TET पास अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का दिया निर्देश

    Team JoharBy Team JoharDecember 20, 2023Updated:April 26, 2025No Comments1 Min Read
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    रांची : झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट पास करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दे दिया है. साथ ही हाईकोर्ट ने शर्त भी रखी है कि सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी अगर शिक्षक पद पर नियुक्त हो जाते हैं तो उनको 3 साल के अंदर जेटेट पास करना होगा. अगर राज्य सरकार 3 सालों में जेटेट की परीक्षा नहीं आयोजित करती है तो वह शर्त से मुक्त हो जाएंगे. अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को हर साल टेट की परीक्षा लेनी चाहिए.

    बता दें कि राज्य में वर्ष 2016 के बाद से जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है. राज्य सरकार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर रही है. इसलिए अभ्यर्थियों ने  हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि  ऐसे में कई अभ्यर्थी नियुक्ति में शामिल नहीं होने पाएंगे, जिसके बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया है.

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