रांची: झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, कार्मिक विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी वर्ग मतदान करने से वंचित नहीं होना चाहिए. सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम और अन्य संस्थानों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को मतदान के दिन अवकाश दिया जाएगा. निर्देशों के अनुसार, मतदान के दिन अवकाश लेने वाले कर्मचारियों की मजदूरी में कोई कटौती नहीं की जाएगी. यदि किसी कर्मचारी को मतदान के दिन छुट्टी नहीं मिलती, तो उसे किसी अन्य दिन छुट्टी या एक दिन का वेतन दिया जाएगा.
इसके अलावा, नियमों का उल्लंघन करने वाले नियोजकों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इस आदेश में दुकान और प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं. जो मतदाता चुनाव क्षेत्र के बाहर काम कर रहे हैं, उन्हें भी मतदान के लिए अवकाश दिया जाएगा. हालांकि, यह नियम उन निर्वाचकों पर लागू नहीं होगा, जिनकी अनुपस्थिति से नियोजन संबंधी खतरा उत्पन्न हो सकता है.

