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    Home»झारखंड»मांडू विधानसभा में नामांकन के लिए 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, 200 मीटर पर निषेधाज्ञा लागू
    झारखंड

    मांडू विधानसभा में नामांकन के लिए 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, 200 मीटर पर निषेधाज्ञा लागू

    Pushpa KumariBy Pushpa KumariOctober 21, 2024Updated:October 21, 2024No Comments1 Min Read
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    हजारीबाग: झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए मांडू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 22 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक होगी. यह कार्य समाहरणालय परिसर स्थित निर्वाची पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग के कार्यालय में संपन्न होगा. चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सुरक्षा के दृष्टिगत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है. यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लागू किया गया है और 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक प्रभावी रहेगा.

    आदेश के अनुसार

    नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्ति और 3 वाहन की अनुमति होगी. समाहरणालय परिसर के भीतर निजी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध रहेगा. अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा. समाहरणालय परिसर में लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा; उल्लंघन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल पर यह आदेश लागू नहीं होगा.

     

    1 नवंबर 22 अक्टूबर चुनाव आयोग झारखंड चुनाव नामांकन निषेधाज्ञा मांडू विधानसभा समाहरणालय परिसर सुरक्षा व्यवस्था
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