
Bihar: मात्र एक रुपये में धान और भदई मक्का की फसल का बीमा कराने का अवसर किसानों के लिए उपलब्ध है। इस योजना में फसल को प्राकृतिक आपदा, असामान्य वर्षा, सूखा, कीट और बीमारियों से सुरक्षा दी जाएगी। बीमा कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तय की गई है। किसान नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या बैंक शाखा में आवश्यक दस्तावेज जमा कर आसानी से पंजीकरण करा सकते हैं।
बीमा कराने के लिए आधार कार्ड, खसरा या खतियान, बैंक पासबुक, भूमि रजिस्ट्रेशन प्रमाण, वंशावली और स्वघोषणा पत्र अनिवार्य हैं।
यदि बाढ़ या सूखे से 75% से अधिक क्षेत्र में बुवाई नहीं हो पाती है तो किसानों को उनके बीमित क्षेत्र की 25% राशि मुआवजे के रूप में दी जाएगी। वहीं, कटाई के बाद खेत में रखी फसल यदि ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश से नष्ट हो जाती है तो किसान को 72 घंटे के भीतर 14447 नंबर पर शिकायत दर्ज करानी होगी। नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिया जाएगा।
उपायुक्त ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर पंजीकरण कर इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी मेहनत तथा फसल को सुरक्षित करें।
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