Johar Live Desk : अगले महीने से बैंक ग्राहक अपने खाते में चार तक नॉमिनी नामित कर सकेंगे। यह बदलाव बैंकिंग प्रणाली में दावा निपटान को आसान, पारदर्शी और तेज बनाने के लिए लाया गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत ये नए नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएंगे।
पहले ग्राहक केवल एक या दो नॉमिनी नामित कर पाते थे, लेकिन अब ग्राहक एक साथ या अलग-अलग समय पर चार नॉमिनी चुन सकेंगे। हर नॉमिनी के लिए हिस्सेदारी का प्रतिशत भी तय किया जा सकेगा ताकि रकम सही तरीके से बांटी जा सके।
सुरक्षा लॉकर और सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं के लिए केवल क्रमिक नामांकन की अनुमति होगी, यानी पहले नामांकित व्यक्ति के बाद ही अगला नॉमिनी हकदार बनेगा।

इस कानून के तहत बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और जमाकर्ताओं को अपने अधिकारों की बेहतर सुरक्षा मिलेगी। साथ ही, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखा परीक्षा की गुणवत्ता और निवेशकों की सुरक्षा को भी बेहतर बनाया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस बदलाव से ग्राहक सेवा में सुधार होगा और बैंकिंग प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी।
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