Ranchi : हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को हाईकोर्ट ने गुरुवार को जमानत दे दी है। न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत ने उन्हें 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर बेल प्रदान की।
भैरव सिंह पर यह मामला रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में हुए विवाद से जुड़ा है। इस संबंध में चुटिया थाना में कांड संख्या 125/2025 दर्ज की गई थी। इससे पहले रांची सिविल कोर्ट ने 13 अगस्त को उनके बेल आवेदन को अस्वीकार कर दिया था।
हाईकोर्ट में उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने याचिका की पैरवी की और कोर्ट ने भैरव सिंह को राहत दी।

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