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    Home»झारखंड»जिलों में अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक में लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या करने वालों पर कार्रवाई करें: बन्ना गुप्ता
    झारखंड

    जिलों में अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक में लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या करने वालों पर कार्रवाई करें: बन्ना गुप्ता

    Team JoharBy Team JoharSeptember 5, 2023Updated:September 5, 2023No Comments3 Mins Read
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    रांची: स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में आज PCPNDT के राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण बार्ड की बैठक IPH सभागार, नामकुम में हुई। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना आवश्यक है। इसके लिए PCPNDT ACT कैसे मजबूत हो, इस उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया है। साथ ही कहा कि मुखबिर योजना के तहत सभी जिलों में लगातार विशेष जांच अभियान चलाकर ऐसे अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक को चिन्हित किया जाए। जहां अवैध रूप से लिंग परीक्षण किए जाते है। उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति या चिकित्सक पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

    फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र मांगे

    उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउण्ड कराने वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान हेतु उनका फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र की प्रति अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक में होनी चाहिए। बैठक में उपस्थित सभी जिलों के सिविल सर्जन को सख्त निदेश देते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि किसी भी जिले में अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक में PCPNDT ACT एवं Clinical Establishment ACT का अनुपालन यदि नही होता है, तो उस जिले में जिम्मेदार पदाधिकारी पर सख्त कारवाई की जाएगी।

    सोशल मीडिया पर करें प्रचार प्रसार

    मंत्री महोदय ने राज्य में PCPNDT ACT के संदर्भ में लिंग परीक्षण एवं कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु PCPNDT ACT] Clinical Establishment ACT तथा मुखबिर योजना के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार कर जन-जागरूकता फैलाने का निदेश दिया। सभी अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक पर पोस्टर लगाए तथा सोशल मिडिया पर भी वृहद प्रचार-प्रसार करें। बैठक में विधानसभा सदस्य पूर्णिमा सिंह और दीपिका पाण्डेय ने भी अपने विचार रखे। दीपिका पाण्डेय ने कहा कि मशीन Functional नहीं रहने के कारण लाभुक को प्राईवेट अल्ट्रसाउण्ड क्लिनिक में जाना पड़ता है, इसपर उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में अनिवार्य रूप से अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक सही रूप से कार्य करें। इसकी जिम्मेवारी जिला की होगी और जिला PCPNDT Act का पालन करते हुए झारखण्ड के लिंगानुपात में सुधार करना सुनिश्चित करें।

    सोशल मीडिया पर जागरूक करें

    वहीं पूर्णिमा नीरज सिंह जी ने कहा कि PCPNDT Act कर Poster, Banner, Whatsapp Message बनाकर लोगो को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि लिंगानुपात में गिरावट होने पर समाज में असंतुलन की स्थिति होगी इसलिए PCPNDT Act का अक्षरशः पालन करना जरूरी है। अरूण कुमार सिंह ने जिला स्तरीय पर्यवेक्षण बोर्ड में गैर सरकारी सदस्यों का नये सिरे से चयन किए जाने का निदेश दिया। साथ ही गलत आचरण वाले अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पर कार्यवाही करने का निदेश दिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति में सदस्यों के नाम एवं दूरभाष संख्या का होना आवश्यक है। समिति की नियमित एवं समीक्षात्मक बैठक करायी जाए। सभी अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक पर उस जिले के सिविल सर्जन, चिकित्सक तथा राज्य स्तर से किसी एक जिम्मेदार पदाधिकारी का नाम एवं दूरभाष संख्या उपलब्ध कराया जाए।

    ये रहे मौजूद

    बैठक के आरंभ में अभियान निदेशक श्री आलोक त्रिवेदी द्वारा पिछले बैठक की कारवाई से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, प्रधान सचिव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, प्रधान सचिव विधि विभाग, निदेशक आयुष, विभागाध्यक्ष, समाज विज्ञान, राँची विश्वविद्यालय, राँची, विभागाध्यक्ष, स्त्री एवं प्रसूति विभाग, रिम्स, विभागाध्यक्ष, रेडियोलॉजी, रिम्स, श्री आलोक त्रिवेदी, अभियान निदेशक, NHM श्री पारसनाथ मिश्र, अध्यक्ष, सुभाष युवा मंच, जमशेदपुर, श्री विद्यानन्द शर्मा पंकज, अपर अभियान निदेशक, NHM डॉ वीरेन्द्र कुमार, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, डॉ अनिल कुमार, नोडल पदाधिकारी आई.ई.सी, डॉ मनोज कुमार, निदेशक वित्त, श्री लक्ष्मी नारायण किशोर, प्रशासी पदाधिकारी, NHM नोडल पदाधिकारी PCPNDT डॉ राघवेन्द्र नारायण शर्मा और श्रीमती अकय मिंज, राज्य कार्यक्रम समन्वयक, NHM एवं अन्य उपस्थित थे।
    अल्ट्रासाउण्ड कार्रवाई क्लिनिक जिला बन्ना गुप्ता भ्रूण हत्या लिंग परीक्षण स्वास्थ्य मंत्री
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