New Delhi : दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है। लेकिन ये मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सिर्फ NEERI (नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत होगी।
ग्रीन पटाखे जलाने का समय भी तय
कोर्ट ने कहा है कि लोग सुबह 6 से 7 बजे और रात को 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। इस तय समय के बाहर पटाखे फोड़ना मना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि यह छूट सिर्फ 21 अक्टूबर तक ही है। इसके बाद ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर फिर से प्रतिबंध लागू रहेगा।
बाहरी पटाखों की नहीं मिलेगी इजाजत
दिल्ली-एनसीआर में बाहर से लाए गए पटाखों पर पूरी तरह रोक रहेगी। साथ ही, कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर नकली पटाखे बेचे या जलाए गए तो विक्रेताओं और निर्माताओं का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

कोर्ट ने पुलिस को गश्ती दल बनाने के निर्देश दिए हैं, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि बाजार में सिर्फ QR कोड वाले ग्रीन पटाखे ही बिकें। यह कोड वेबसाइट पर अपलोड होंगे ताकि उनकी असली पहचान की जा सके।
ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल प्रमाणित कंपनियों द्वारा तय किए गए स्थानों से ही की जा सकेगी। CJI बीआर गवई ने कहा कि हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना एक संतुलित रास्ता अपनाना होगा। इसलिए सीमित समय और शर्तों के साथ यह छूट दी जा रही है।